पाकिस्तान कैबिनेट डिविज़न ने जारी किया नोटिफ़िकेशन:इमरान ख़ान नहीं रहे देश के पीएम

पाकिस्तान कैबिनेट डिविज़न ने जारी किया नोटिफ़िकेशन:इमरान ख़ान नहीं रहे देश के पीएम

पाकिस्तान। पाकिस्तान में कैबिनट डिविज़न की ओर से इमरान ख़ान के प्रधानमंत्री न रहने का नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया गया है।

नोटिफ़िकेशन के मुताबिक़ राष्ट्रपति की ओर से संविधान के अनुच्छेद 58 (1) के तहत देश की संसद भंग करने के बाद इमरान ख़ान अब प्रधानमंत्री नहीं रहे।

कैबिनेट डिविज़न के नोटिफ़िकेशन के मुताबिक़, इमरान ख़ान के प्रधानमंत्री न रहने का नोटिफ़िकेशन तुरंत लागू हो गया है।

इमरान ख़ान के राजनीतिक संचार मामलों के सलाहकार शहबाज़ गिल ने एक ट्वीट में कैबिनेट डिविज़न के नोटिफ़िकेशन को शेयर करते हुए कहा है कि ‘यही नियम और क़ानून हैं।

अब इस लेटर के बाद संविधान के अनुच्छेद 224ए-(4) के तहत कार्यवाहक प्रधानमंत्री आने तक इमरान ख़ान प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियां निभाएंगे।

इस बीच पाकिस्तान के संयुक्त विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने देश और संविधान के ख़िलाफ़ खुलेआम विद्रोह किया है, जिसकी सज़ा संविधान के अनुच्छेद 6 में निहित है।

एक संयुक्त बयान में विपक्ष ने कहा है कि विपक्ष स्पीकर समेत सरकार के सभी सदस्यों के रवैये की कड़ी निंदा करता है और उन्हें असंवैधानिक बताता है।

बयान में कहा गया है कि एकजुट विपक्ष ने सदन में अपना स्पष्ट बहुमत साबित कर दिया है।

विपक्ष ने स्थिति का संज्ञान लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कदम की सराहना की और कहा है कि उम्मीद है कि फ़ैसला संविधान के अनुसार लिया जाएगा।