PWD विभाग में अब एक के बजाय दो ENC होंगे। केबिनेट में आज इस निर्णय पर अंतिम मुहर लग गई
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें काफी समय से चर्चा में सुनाई दे रही थी कि लोक निर्माण विभाग में प्रमुख अभियंता का एक अतिरिक्त पद सृजित किया जाएगा और आज इस पर निर्णय ले लिया गया। अब एक कि बजाय PWD में दो ENC होंगे।इसके साथ ही सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए पुरानी पेंशन योजना को एक अप्रैल से लागू करने की मंजूरी दे दी है। इसे लेकर सरकार की ओर से पहले ही घोषणा की जा चुकी थी। इसके अलावा कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षा का शुल्क माफ कर दिया गया है। अब प्रतियोगी परीक्षाओं को इसे नहीं देना होगा। इसी तरह भाजपा शासन काल में पर्यटन स्थलों के पास बनाए गए सरकारी मोटल में बार लायसेंस देने का प्रस्ताव भी लाया गया। अभी यह मोटल बेकार, खंडहर पड़े हुए हैं।
भूपेश केबिनेट का आज सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लोकनिर्माण विभाग को लेकर रहा,जहां प्रदेश में एक के बजाय अब दो प्रमुख अभियंता होंगे। बता दें कि वर्तमान में इस पद पर भटपहरी कार्यरत हैं। शासन के इस निर्णय को लेकर पूरे PWD विभाग में प्रशंसा की जा रही है।अब देखना होगा कि दो प्रमुख अभियंता के बीच कार्य का विभाजन किस तरह से किया जाता है। कुल चार संभाग में से 2-2 संभाग की जिम्मेदारी आपस में बांट दी जाती है या अन्य तरीके से अधिकारों का विभाजन होगा। पर दो प्रमुख अभियंता के होने से विभाग के काम काज में तेजी जरूर आएगी। इस निर्णय के साथ ही कई दावेदार इस कुर्सी की दौड़ में लॉबिंग शुरू कर दिए हैं।
आज केबिनेट में निर्णय लिया गया कि बिजली कंपनियों को मर्ज किया जाएगा और पांच में से केवल तीन कंपनी ही अब रह जाएगी। ट्रेडिंग कंपनी - डिस्ट्रिब्यूशन में मर्ज होगी और होल्डिंग कंपनी ट्रांसमिशन कंपनी में मर्ज होगी। छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए केबिनेट में आज निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल और विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए किसी तरह का शुल्क प्रदेश के छात्रों से नहीं लिया जाएगा। जिसका आज अनुमोदन किया गया।इसके अलावे छत्तीसगढ़ राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन तथा राजीव मितान क्लब योजना लागू की गई है। इनके वित्तीय पोषण और क्रियान्वयन हेतु सभी प्रकार के विक्रय, दान, भोग बंधक या तीस वर्ष से अधिक की कालावधि के पट्टे पर स्टाम्प शुल्क की राशि पर कुल 12 प्रतिशत की दर से उपकर अधिरोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अध्यादेश-2022 का अनुमोदन किया गया।
छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित इकाईयों के लिए रियायती दर पर होटल बार लायसेंस प्रदाय किए जाने का निर्णय लिया गया। स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और पर्यटकों की सुविधा में वृद्धि की दृष्टि से छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अधीन 26 इकाइयों को लीज पर दिए जाने का निर्णय लिया गया।राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में हितग्राही परिवार के मुखिया को वार्षिक आधार पर प्रदाय सहायता राशि 6 हजार रूपए से बढ़ाकर 7 हजार रूपए।गौरतलब हो कि रायपुर प्रवास के दौरान राहुल गांधी ने इस बात की पहल की थी।प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के देव स्थलों पर पूजा करने वाले बैगा, गुनिया, पुजारी, देव स्थल के हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया को जिनका आदिवासियों के सांस्कृतिक जीवन और सामाजिक संस्कारों में विशेष महत्वपूर्ण भूमिका है, उन्हें भी इस योजना के तहत लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावे और भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।