बिग ब्रेकिंग : राजधानी में 144 धारा लागू, कोरोना गाईडलाईन जारी, जाने क्या है खास
बस और प्लेन से आने वालों को क्वारंटीन रहना होगा, पर्यटन स्थल पूरी तरह से बंद, होली मिलन सहित हर तरह के आयोजन पर पूरी तरह बैन
रायपुर : छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़े खतरे के बीच रायपुर कलेक्टर ने बेहद ही सख्त आदेश जारी किया है। रायपुर में होली मिलन और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं होलिका दहन को भी कड़े शर्तों के साथ इजाजत दी गयी है। रायपुर के सभी पर्यटन केंद्र पर आमलोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं धार्मिक कार्यक्रम, त्योहार, राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, मेला और समारोह सहित तमाम कार्यक्रम पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
शादी, अंत्येष्टि, दशगात्र सहित कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोगों की उपस्थिति नहीं होगी। वहीं धरना रैली, जुलूस, प्रदर्शन पर भी रोक लगा दिया गया है। दो पहिया पर 2 और चार पहिया पर 4 लोग ही बैठेंगे। दूसरे राज्यों से हवाई, ट्रेन व सड़क मार्ग से आने वाले लोगों को 7 दिन क्वारंटीन रहना होगा। सिनेमा हॉल, मॉल में कोरोना गाईडलाइन का पालन करना होगा।
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