जान से मारने की धमकी देकर लाखों रूपये की मांग करने वाला प्लम्बर चतुरदास गिरफ्तार

जान से मारने की धमकी देकर लाखों रूपये की मांग करने वाला प्लम्बर चतुरदास गिरफ्तार

 

प्रार्थी के राज गोपाल ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह शैलेन्द्र नगर में रहता है तथा पेशे से शिक्षक है। दिनांक 12.05.2020 को करीबन 11ः30 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के मकान का डोर बेल बजाया गया उस समय प्रार्थी नहा रहा था। उसी समय प्रार्थी की पुत्री कुमारी के. तात्या उम्र 19 वर्ष ने दरवाजे के पीछे में खड़े होकर डोर बेल बजाने वाले एक अज्ञात व्यक्ति जो स्पोर्ट हेलमेट पहना था डोर के साईड से एक खुला लिफाफा राव सर को दे देना कहते हुये चला गया तथा जाते समय उक्त अज्ञात व्यक्ति काले रंग के एक्टिवा गाडी में गया। प्रार्थी की पुत्री ने प्रार्थी को वह पत्र दिखाया जिसमें उक्त व्यक्ति द्वारा 15,000,00/- की मांग किया गया है तथा पैसा नहीं देने पर प्रार्थी एवं उसके परिवार को मार डालने की धमकी भरा पत्र लेख है। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 144/2020 धारा 507 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 

पत्र के माध्यम से लाखों रूपये की मांग करने तथा रूपये नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने की घटना को पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आरिफ एच शेख द्वारा गंभीरता से लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध पंकज चन्द्रा, नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली डी.सी.पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक उरला अभिषेक माहेश्वरी एवं परि. उप पुलिस अधीक्षक सुश्री पारूल अग्रवाल को धमकी भरा पत्र देकर रूपये की मांग करने वाले अज्ञात आरोपी के संबंध में पतासाजी कर गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में सायबर सेल एवं थाना कोतवाली की एक संयुक्त टीम का गठन किया जाकर अज्ञात आरोपी की पतासाजी प्रारंभ की गई। टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी एवं उसकी पुत्री से विस्तृत पूछताछ करते हुये अज्ञात आरोपी के हुलिये के संबंध में भी पूछताछ किया गया। टीम द्वारा प्रार्थी के घर के आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही.फुटेजों को खंगालने के साथ ही आरोपी के संबंध में तकनीकी विश्लेषण भी किया गया। अज्ञात आरोपी द्वारा घटना में उपयोग किये गये एक्टिवा वाहन के संबंध में जानकारी एकत्र किये जाकर अज्ञात आरोपी की पहचान सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे थे। चूंकि अज्ञात आरोपी बहुत ही शातिर किस्म का था जिसने स्वयं की पहचान छिपाने हेतु हेलमेट सहित अन्य वस्तुओं का प्रयोग किया था। अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी में लगी टीम द्वारा आरोपी के संबंध में लगातार साक्ष्य जुटाया जा रहा था इसी दौरान टीम को आरोपी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। जिस पर टीम द्वारा थाना मुजगहन क्षेत्रांतर्गत ग्राम दतरेंगा के इर्द-गिर्द अलग - अलग स्थानों पर ट्रैप पार्टी लगाकर आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया जाने लगा, परंतु आरोपी बहुत ही शातिर था जो टीम के हाथ नहीं लग रहा था। इस तरह टीम द्वारा लगातार 14 दिन तक ट्रैप पार्टी लगाकर आरोपी को पकड़ने की मेहनत रंग लायी और 15 वें दिन आरोपी गिरफ्तारी में लगी टीम के हत्थे चढ़ा। जिस पर टीम द्वारा आरोपी को पकड़कर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम चतुरदास मानिकपुरी ग्राम दतरेंगा का होना तथा पेशे से प्लम्बर होना बताया। टीम द्वारा घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा किसी भी प्रकार से अपराध में अपनी संलिप्तता नहीं होना बताकर लगातार टीम को गुमराह किया जा रहा था। जिस पर टीम द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्राप्त साक्ष्य के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर वह ज्यादा देर अपने झूठ के सामने टिक न सका और अंततः उसके द्वारा प्रार्थी को धमकी भरा पत्र देकर रकम की मांग करना और रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देना स्वीकार किया गया। पूछताछ में आरोपी चतुरदास ने बताया कि वह प्रार्थी के निर्माणाधीन मकान में प्लम्बर संबंधी कार्य कर चुका था इसी दौरान उसे ज्ञात हुआ कि प्रार्थी के पास काफी मात्रा में नगदी रकम है। जिस पर आरोपी ने रकम की मांग करने हेतु उक्त घटना क्रम को अंजाम दे डाला। पूछताछ में आरोपी ने यह भी बताया कि वह स्वयं को बचाने हेतु घटना में अपने मोबाईल फोन का प्रयोग नहीं करता था। वह किसी भी दवाई दुकान में जाकर ऐसी दवाई की मांग करता था जो उस दुकान में न हो जिस पर दुकानदार द्वारा आरोपी के मांग किये गये दवाई को नहीं होना कहने पर आरोपी दुकानदार से यह कहकर मोबाईल मांगता था कि डाॅक्टर से दूसरे दवाई के संबंध में बात करना है एवं उसके मोबाईल फोन में बैलेंस नहीं है। जिस पर कोई भी दुकानदार आसानी से मोबाईल फोन दे देता था तथा आरोपी द्वारा उसी मोबाईल फोन से प्रार्थी के मोबाईल फोन पर फोन कर रूपयों की मांग कर धमकी दी जाती थी। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक्टिवा वाहन, हेलमेट एवं मोबाईल फोन जप्त किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।  गिरफ्तार आरोपी चतुरदास मानिकपुरी पिता अशोक दास मानिकपुरी उम्र 24 साल निवासी गोपाल टेलर के बाजू ग्राम दतरेंगा थाना मुजगहन रायपुर है।